शीर्ष अदालत ने नोएडा के एमरल्ड कोर्ट के 2 अवैध टावरों को तोड़ने के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है अदालत ने सुपरटेक की याचिका ठुकरा दी है सुपरटेक का कहना था कि 224 फ्लैट वाले अधूरे बने एक टावर को ध्वस्त करने के बाद भवन निर्माण के नियमों का पालन हो जाएगा. इसलिए दूसरे टावर को बने रहने दिया जाए, किन्तु अदालत ने इस पर राहत नहीं दी. सर्वोच्च न्यायालय इससे पहले नोएडा में निर्मित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में 40 मंजिला टावरों में से दो को तोड़ने का आदेश दे चुका है. हालांकि अब कहा जा रहा है कि दो टावरों में से सिर्फ एक को ही तोड़ने का प्रस्ताव था