नई दिल्ली, 22 जनवरी 2025, बुधवार। उच्चतम न्यायालय ने असम सरकार के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए नाखुशी जताई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 9 दिसंबर को राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था, लेकिन हलफनामे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है और निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि निर्वासन प्रक्रिया शुरू किए बिना ही हिरासत क्यों जारी है।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह विदेशियों के लिए मटिया ट्रांजिट शिविर में औचक निरीक्षण करे और सुविधा की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता की जांच करे।