हैदराबाद, 25 नवंबर 2024, सोमवार। तेलंगाना के ममनूर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक नागा साधु अघोरी पर मुर्गे की हत्या का आरोप लगाया गया है। वारंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत ममनूर पुलिस ने अघोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अघोरी ने 19 नवंबर को वारंगल शहर के बाहरी इलाके बेस्टम चेरुवु कब्रिस्तान में दो दिनों के लिए डेरा डाला था। इस दौरान अघोरी ने कब्रिस्तान में अजीब अनुष्ठान किया और सार्वजनिक रूप से मुर्गे की बलि दी। मुर्गियों को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने अघोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ममनूर पुलिस स्टेशन में मुर्गे की हत्या के आरोप में अघोरी के खिलाफ 325 बीएनएस 11(1)(ए) पीसीसीए धाराएं दर्ज की हैं।
नागा साधु अघोरी पर हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच!
रोहन रेड्डी नामक एक युवक ने मामुनूर पुलिस स्टेशन में अघोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर मुर्गे की बलि देना अपराध है। शिकायत में रोहन रेड्डी ने बताया कि अघोरी ने मुर्गे की बलि देने के लिए उसे मार डाला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि अघोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि अघोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि अगर अघोरी दोषी पाया जाता है तो उसे उचित सजा दी जाएगी।
यूपी में मुर्गे की हत्या का मामला: पड़ोसी ने ईंट से पीट-पीटकर मार डाला, मालिक ने दर्ज कराई शिकायत!
हाल ही में, उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मुर्गे को ईंट से पीट-पीटकर मार डाला। मुर्गे के मालिक शिवराम ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शिवराम अपने मुर्गे की डेडबॉडी लेकर थाने पहुंचा और थानेदार से बोला कि साहब मेरे पड़ोसी घनश्याम ने मेरे मुर्गे की हत्या कर दी है और मेरी रिपोर्ट लिख लें। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि पालतू जीव-जंतू होते हैं, जिनकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा हो, उसकी हत्या करना या उसके साथ किसी तरह से छेड़छाड़ करना धारा 429 के तहत कानूनी अपराध है। इसमें आरोपी को पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।