प्रयागराज, 12 फरवरी 2025, बुधवार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई रेस्तरां किसी रजिस्टर्ड निर्माता से सीलबंद पैकेट में कोई खाद्य सामग्री खरीदता है, तो यह माना जाएगा कि खाद्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण है।
कोर्ट ने आगे कहा है कि यदि सीलबंद पैकेट में खाद्य सामग्री असुरक्षित पाई जाती है, तो प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायित्व उसके निर्माता या वितरक का होगा, न कि रेस्तरां का। यह फैसला एक मामले में आया है, जिसमें गोल्डी मसाला ब्रैड के हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट मिला होने का आरोप था।
कोर्ट ने रेस्तरां संचालक और उसके कर्मचारी पर दर्ज किए मुकदमे व जारी समन आदेश को रद कर दिया है। रेस्तरां संचालक के वकील का कहना था कि आवेदक केवल खाना बनाने में हल्दी का प्रयोग करता था, हल्दी बेचता नहीं था।
यह फैसला खाद्य सुरक्षा और रेस्तरां की जिम्मेदारी के मामले में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।