राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण और डाटा संरक्षण समेत सात नए कानून लागू हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को इसे मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 अमल में आने के बाद उपराज्यपाल (एलजी) ही दिल्ली के बॉस होंगे। अफसरों की तैनाती-तबादले पर अंतिम फैसला वही करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया जाएगा। सीएम अध्यक्ष और मुख्य सचिव व गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। प्राधिकरण बोर्ड या आयोग की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल की एलजी से सिफारिश करेगा। एलजी इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023
• डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023
• जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
• जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
• भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023
• राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023
• अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023