नई दिल्ली, 18 जुलाई 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लालू को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की और दिल्ली हाई कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया।
लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कथित ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाला मामले में दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की थी। यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से मना करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। इस फैसले से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी याचिका को आंशिक राहत के अलावा कोई बड़ा लाभ नहीं मिल सका।
अब सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय होगी।