नई दिल्ली, 7 फरवरी 2025, शुक्रवार। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में संजय रॉय को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने रॉय को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। हालांकि, खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है।
इस मामले में पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में एक चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था और उसे अदालत में पेश किया था। निचली अदालत ने रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन सीबीआई और राज्य सरकार ने इस सजा को कम बताते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले से इस मामले में नए मोड़ की उम्मीद है।