गोवा शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूल शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन करने का अंतिम समय शुक्रवार, 17 दिसंबर, 2021 है। उम्मीदवार जल्द ही गोवा शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट education.goa.gov.in पर जाकर आवेदन करें। ऑनलाइन माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर आवेदन पत्र भरें।
निदेशालय ने कुल 142 पदों पर भर्ती निकाली है। गैर आरक्षित वर्ग के लिए 50 पदों पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 14 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29 पदों पर, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 02 पदों पर, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 40 पदों और सीएफएफ के लिए 07 पदों पर भर्तियां निकली हैं। निदेशालय ने 02 दिसंबर, 2021 से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी।
चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन
उम्मीदवारों को पदों से जुड़े दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर, फिर आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया है। उम्मीदवार अच्छी तरह से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए तैयारी करें। जिन भी सेंपल पेपर से परीक्षार्थियों को अभ्यास करना है, उनसे जुड़ी किताबों के बारे में जानकारी जुटाएं और उनमें मौजूद पाठ्यक्रमों से तैयारी करें। सिर्फ चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के पास पात्रता मानदंड के तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे, तो उनके आवेदन पत्र रद कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार वेबसाइट education.goa.gov.in पर जाकर प्राथमिक स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है शैक्षणिक पात्रता ?
12वीं में 50 फीसदी अंकों के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में दो वर्ष का डिप्लोमा या 12वीं में 45 फीसदी अंकों के साथ दो वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा व एनसीटीई मान्यता प्राप्त एजुकेशन में डिप्लोमा।
12वीं में 50 फीसदी अंकों के साथ चार वर्ष का बीएलएड पाठ्यक्रम में पढ़ाई होनी चाहिए या 50 फीसदी अंकों के साथ दो वर्ष का शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिप्लोमा होना चाहिए या गोवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लिखित परीक्षा के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी।
क्या होनी चाहिए आयु सीमा?
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 के आवेदनकर्ताओं की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी गई है।