कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी नागरिकता के सवाल पर गृह मंत्रालय को जवाब नहीं दिया। इस मामले को लगातार उठा रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं।
सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं। उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था। उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। दरसल, भारत में दोहरी नागरिकता का नियम नहीं है। भारत का कोई नागरिक जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसे में सुब्रमण्यन स्वामी का सवाल है कि अगर राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता कैसे बरकरार है? अगर राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं ही नहीं तो वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं या कोई संवैधानिक पद कैसे हासिल कर सकते हैं?