बेंगलुरु के एक शख्स ने फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर का टिकट बुक कराया था। लेकिन इस दौरान उसके 25 मिनट विज्ञापन देखने में बर्बाद हो गए और फिर उसने पीवीआर-आईनॉक्स पर मुकदमा दायर करवा दिया था। इस केस में अब शख्स को जीत भी मिल गई है और अब मोटी रकम भी मिलने वाली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु में एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने पीवीआर सिनेमा, आईनॉक्स पर फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले लंबे विज्ञापन चलाकर उनका 25 मिनट का समय बर्बाद करने और इस वजह से मानसिक पीड़ा होने को लेकर मुकदमा दायर किया था। अब इस मामले में शख्स ने कोर्ट के द्वारा 65 हजार रुपये का मुआवजा भी जीता है।
मामला 26 दिसंबर 2023 का है, जब बेंगलुरु के अभिषेक एमआर ने शाम 4.05 बजे के शो के लिए ‘सैम बहादूर’ फिल्म के तीन टिकट बुक किए थे। अपने आरोप में शख्स ने ये दावा किया कि, शाम 6.30 बजे तक फिल्म खत्म होनी थी, इसके बाद उसने अपने काम पर लौटने की प्लानिंग की थी।
शख्स ने आरोप लगाते हुए बताया है कि, फिल्म शाम 6.30 बजे खत्म नहीं हुई, क्योंकि 4.05 मिनट का शो शुरू हुआ तो पहले विज्ञापन और फिल्म के ट्रेलर दिखाए गए, जिसमें करीब 25 मिनट का समय बर्बाद हो गया।कीमती समय किया गया बर्बादशिकायतकर्ता ने कहा कि, तय समय पर फिल्म खत्म नहीं हो सकी, जिस वजह से वो अपने अन्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाया और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई के लिए पैसे कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। शख्स का आरोप है कि उसका कीमती समय बर्बाद किया गया और ये एक गलत ट्रेड फेयर के दायरे में है, क्योंकि विज्ञापन चलाकर फायदा उठाने के लिए शो के समय के बारे में गलत जानकारी थी।