नई दिल्ली, 14 नवंबर 2024, गुरुवार। मालेगांव ब्लास्ट केस में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने उन्हें लगातार अनुपस्थित रहने के कारण जमानती वारंट जारी किया है। प्रज्ञा ठाकुर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई हैं। यह दूसरा मौका है जब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
विशेष अदालत के जज लोहाटी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर लगातार अदालत में पेश नहीं हो रही हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ एक और जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अदालत ने पहले 5 नवंबर को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड में पुराना पता होने के कारण यह समय से प्रज्ञा ठाकुर तक नहीं पहुंचा। इसके बाद कानूनी रूप से ठाकुर के नए पते को ध्यान में रखते हुए पूर्व सांसद के नाम एक और जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपी हैं। अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण यह कदम उठाया है।
उनके वकील जे पी मिश्रा ने बताया कि प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकी हैं। वकील ने कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की। इसके बावजूद, जज ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नया 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 2 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोट में संलिप्तता के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। शुरुआत में, एटीएस महाराष्ट्र ने इस मामले की जांच की, लेकिन बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया।