पंजाब सरकार ने कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया.लेकिन केवल उन्हीं अध्यापकों एवं कर्मियों को विद्यालय पहुंचने की अनुमति होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है सरकार के अनुसार विद्यालयों में बच्चे अपने अभिभावकों की मर्जी से ही आएंगे तथा डिजिटल कक्षाओं का विकल्प बना रहेगा।