नई दिल्ली, 14 फरवरी 2025, शुक्रवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए आयकर विधेयक को पेश किया, जिसका उद्देश्य वर्तमान आयकर अधिनियम को सरल बनाना है। इस विधेयक को समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है।
नए आयकर विधेयक में लंबे वाक्य, प्रावधान और स्पष्टीकरण नहीं होंगे। इसका उद्देश्य करदाताओं को आसानी प्रदान करने और कानूनों और विनियमों के बारे में कर निश्चितता प्रदान करने के साथ-साथ अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों के कारण मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आयकर कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।
सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 से ही नया आयकर अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है। सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे करदाताओं, कर विशेषज्ञों और आम नागरिकों को नए कर बिल को समझने और नए आयकर कानूनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होने के लिए पर्याप्त समय देगी।
केंद्रीय वित्त सचिव ने कहा कि नई कर व्यवस्था में घोषित कर दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। नए आयकर बिल का उद्देश्य कानून को सरल बनाना और भविष्य में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कर निश्चितता प्रदान करना है।