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Tuesday, June 24, 2025

योगी सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत पर मुफ्त में अंतिम संस्कार कराने का फैसला किया

यूपी की योगी सरकार ने शहरों यानी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत पर मुफ्त में अंतिम संस्कार कराने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। प्रत्येक प्रकरण में यह व्यय अधिकतम 5000 रुपये तक किया जा सकेगा।

शासनादेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु की दशा में शवों का मुफ्त में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवसथा के अनुसार नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों व शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगर निकायों का मूल कर्तव्य है।

इसलिए शासन द्वारा विचार के बाद यह फैसला किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु पर मुफ्त में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च का वहन नगर निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों या फिर राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाएगा।

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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