मेरठ, 4 मई 2025, रविवार। सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ आया है। पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मेरठ की एंटी करप्शन (सेकेंड) कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस अपराध को “जघन्य” करार देते हुए कहा कि आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। मुस्कान और साहिल की ओर से वकील रेखा जैन ने जमानत की गुहार लगाई, जबकि सौरभ के वकील और सरकारी वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया। सौरभ के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। उन्होंने सौरभ की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। करीब 30 मिनट तक चली इस जिरह में सरकारी वकील ने भी यही दलील दी कि इतने गंभीर अपराध में जमानत देना उचित नहीं होगा।
कोर्ट ने जांच अधिकारी के सबूतों का हवाला देते हुए कहा, “विवेचक की जांच में साहिल और मुस्कान की संलिप्तता साफ है। यह एक जघन्य अपराध है, और परिस्थितियां जमानत के पक्ष में नहीं हैं।” इस फैसले के बाद अब सरकारी वकील ने हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है, ताकि मामले में और सख्ती बरती जा सके।