राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से घपला मामले में जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करके 4 मार्च को सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी।
उम्र और स्वास्थ्य को बनाया आधार
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा उनकी उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाकर अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। वकील की ओर से याचिका में कहा गया है कि लालू बीमार है इसलिए उन्हें राहत दी जाए। साथ ही इस मामले में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार चुके हैं।
बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में लालू प्रसाद को 5 साल कैद और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था। लेकिन रण जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को रिम्स के लिए ट्रांसफर किया था। इस मामले में अदालत ने 21 फरवरी को सजा सुनाई थी।
4 मामलों में जमानत पर हैं लालू
लालू प्रसाद को अब तक चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा दी गई है। इनमें से 4 मामलों में वह जमानत पर हैं। अब इस पांचवें केस में भी जमानत देने की गुहार लगाई गई है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। इस दौरान CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने दिखाया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपये में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपये में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदी थीं।