नई दिल्ली, 17 मार्च 2025, सोमवार। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में एक नया मोड़ आया है। पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आगे जांच की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर कोई राय व्यक्त किए बिना पीड़िता के माता-पिता को हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वे हाई कोर्ट में अपनी मांग रख सकते हैं और हाई कोर्ट के जज अपने विवेक से इस अर्जी पर फैसला लेंगे।
इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए पीड़िता के माता-पिता को पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुमति को दे दिया है।
आरजीकर मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान के मामले पर 13 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई की जाएगी।