तिरुवनंतपुरम, 20 जनवरी 2025, सोमवार। केरल की एक अदालत ने एक महिला को उसके प्रेमी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। महिला के रिश्तेदार निर्मलकुमारन नायर को भी इस मामले में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
दोषी महिला ग्रीष्मा (24) ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने अपने 586 पृष्ठ के फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ग्रीष्मा को शेरोन राज की हत्या के लिए सजा सुनाई गई है, जो तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे। यह मामला 2022 में दर्ज किया गया था।