जौनपुर, 2 जुलाई 2025: बहुचर्चित जनार्दन सिंह हत्याकांड में जौनपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की कोर्ट ने भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2000 का है, जब सरायख्वाजा क्षेत्र में जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
घटना के अनुसार, 3 अक्टूबर 2000 की शाम जनार्दन सिंह और उनके भतीजे देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान सोनिकपुर के अजय सिंह, विजय सिंह विद्यार्थी और सरायख्वाजा के प्रमोद सिंह ने उन्हें रोका। अभियोजन के अनुसार, विजय और प्रमोद ने जनार्दन को पकड़ा, जबकि अजय सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना से पहले अजय ने देवेंद्र को धमकी दी थी, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत से नाराज होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।
मामले की शिकायत कुड़ली गांव के अनिरुद्ध सिंह ने सरायख्वाजा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील अरुण कुमार ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामले को पुख्ता किया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह को दोषी करार दिया। तीसरे आरोपी अजय कुमार सिंह को पहले ही सजा हो चुकी है।