ललितपुर में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी किशोरी से फेसबुक पर दोस्ती करके उसका अपहरण करके दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। औरैया निवासी अभियुक्त के खिलाफ इटावा में भी एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला दर्ज है।
विशेष लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने तीन साल पहले कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 28 सितंबर 2018 की अलसुबह उसकी 15 वर्षीय बेटी घर में रखे पैसे, सोना, चांदी व स्कूटी लेकर बिना बताए चली गई थी। काफी खोजबीन करने पर उसकी स्कूटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी पाई गई और वह अपने साथ तीन मोबाइल भी ले गई थी।
कोतवाली पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने किशोरी और आरोपी जिला औरैया निवासी राहुल राजपूत को झांसी रेलवे स्टेशन से 24 अक्तूबर 2018 को पकड़ लिया।
मामले में पीड़िता के न्यायालय के बयानों के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में वृद्धि करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई की। इसमें अभियुक्त को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी राहुल ने किशोरी से फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसका अपहरण किया था, यह बात पीड़िता के बयानों में सामने आई थी। शासकीय अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने बताया कि औरैया निवासी अभियुक्त राहुल राजपूत के खिलाफ इटावा में भी एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला दर्ज है।