वाराणसी, 5 अक्टूबर। एडीजे सप्तम अवधेश कुमार की कोर्ट में शनिवार को ज्ञानवापी में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में कुछ हिंदू पक्ष के पक्षकार बनाने के खिलाफ में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई होनी है। बता दे कि लोअर कोर्ट ने फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने ज्ञानवापी में उर्स करने अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति देने संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में तृतीय पक्षकार हिन्दुओ को बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी।
निगरानी अर्जी पर बहस करते हुए नंद लाल पटेल ने कहा कि लोअर कोर्ट ने सरसरी तरीके से इस मामले आदेश दिया है। जिसे पक्षकार बनाने अनुमति दी उनकी इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है नही कोई इनलोगो के संबंध में कागजात ही दी गई। जबकि निगरानी कर्ता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर स्तिथ तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार चादर चढ़ाने फातिमा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन पूर्व में करता आ रहा है। जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित है। पक्षकार बनने से उक्त मुकदमे को सिर्फ लंबित करने के लिए अर्जी दी गई है।
श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई आज
जिला जज संजीव कुमार पांडेय की अदालत में शनिवार को श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई होनी है। पिछले तिथि पर इस मामले में विकास शाह और अन्य के तरफ से शपथ पत्र दाखिल की गई थी। इस शपथ पत्र में सुनवाई हुई थी। उसी शपथ पत्र पर सुनवाई होनी है। अन्य राखी सिंह की ओर से दाखिल बंद तहखानों के सर्वे सबंधित अर्जी पर भी अदालत में सुनवाई होनी है। लॉर्ड ज्योतिर्लिंग आदिविशेश्वर विराजमान की वादमित्र अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी की तरफ से 1991 के मूल वाद के जिला जज की अदालत में स्थानांतरण की अर्जी पर सुनवाई होनी है।
अर्जेंट पूजा के मामले की सुनवाई आज
सिविल जज (सीनियर डिविजन) हितेश अग्रवाल की कोर्ट में शनिवार को ज्ञानवापी में अर्जेंट पूजा पाठ और राग भोग सहित अन्य मांगों के वाद में सुनवाई होनी है। शैलेंद्र योगी राज की ओर से पिछले साल पूजा पाठ और राग भोग करने की अनुमति मांगी थी।
ज्ञानवापी के एक प्रकरण में 18 को सुनवाई
अपर जिला जज चौदहवां देवकात शुक्ला की कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी प्रकरण में मुख्तार अंसारी ने पक्षकार बनाने के लिए निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के पत्रावली तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि नियत की है। बता दे कि पक्षकार बनाने सबंधित मुख्तार अंसारी की अर्जी दो मई को सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक प्रशांत कुमार की अदालत ने खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई है। निगरानी अर्जी में कहा गया की लोअर कोर्ट ने सरसरी तौर से और क्षेत्राधिकारी के बाहर विधिक अनुरूप नहीं सुनने हुए निगरानीकर्ता की अर्जी खारिज कर दिया। अतिप्राचीन ज्योतिर्लिंग आदिविश्वेश्वर के मूलवाद में मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से पक्षकार बनने की अर्जी खारिज कर दी इस मामले लोहता निवासी मुख्तार अंसारी ने एक साल पहले इस मामले पक्षकार बनाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।