वाराणसी, 22 नवंबर 2024, शुक्रवार। ज्ञानवापी परिसर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही, कोर्ट ने कहा है कि वह ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
इस मामले में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं, इसलिए मामले को एक ही अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि हिंदू पक्ष सील किए गए वजू खाने के इलाके का ASI सर्वे चाहता है, लेकिन जिला अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है।