वाराणसी, 2 दिसंबर 2024, सोमवार। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (ASI) से वजूखाने का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है।
मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने का विरोध किया है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया गया है।
वादिनी राखी सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
गौरतलब है कि, वाराणसी जिला कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा। तब हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।