कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ रहे मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं राज्य में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन या कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट के अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य कर दिया है पिछले कई महीनों से उत्तर भारत में गर्मी के चलते सैलानी, हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट्स पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे. कई जगहों पर कोविड गाइडलाइन्स का खुला उल्लंघन भी देखा गया था.
जयराम सरकार ने बुधवार को जारी किए गए आदेश में कहा है कि अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से की जाएगी. राज्य कार्यकारी समिति के मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने आदेश में कहा कि, ”हिमाचल सरकार के कोविड ई-पंजीकरण सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के जरिए सूबे में सभी अंतर-राज्य आवाजाही की निगरानी की जाएगी.” हालांकि इस आदेश में कई प्रकार के लोगों को कोविड रिपोर्ट और पंजीकरण से छूट भी दी गई है.
मालवाहनों जैसी कुछ सेवाओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी. उद्योगपतियों, व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के मजदूरों, परियोजना समर्थकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी अधिकारियों और मेडिकल बेस पर राज्य का दौरा करने वाले लोगों को इस आदेश में रियायत दी जाएगी. इसके साथ ही अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ यात्रा कर रहे 18 साल कम आयु के बच्चे को भी RTCR निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है.