गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर पूर्व प्रधान मंत्री, सलाहकारों, पूर्व कैबिनेट सदस्यों और हाल ही में भंग हुई राष्ट्रीय संसद के सभी सदस्यों को अपने राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया।यह निर्देश व्यक्ति के परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सूचना अधिकारी फैसल हसन द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना, राजनयिक पासपोर्ट के आत्मसमर्पण पर सामान्य पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है।
मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने इस संबंध में एक नीति स्थापित की है।नीति के अनुसार, जो व्यक्ति सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें कम से कम दो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त हो सकता है।
गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग की आव्रजन-4 शाखा के उप सचिव मोहम्मद कमरुज्जमां द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में इसका विवरण दिया गया था, जिसे आव्रजन और पासपोर्ट विभाग के महानिदेशक को भी भेजा गया था।
निर्देशों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यदि कोई अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करने में विफल रहता है तो क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।