बलिया, 11 जनवरी 2025, शनिवार। बसपा के पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर और तीन अन्य लोगों के खिलाफ नगरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय सिविल जज एवं एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर की गई है।
आरोप है कि छोटेलाल राजभर ने विधायक निधि से अनुचित लाभ उठाया है। नरही निवासी डॉ. विजय नारायण सिंह ने अदालत में आरोप लगाया है कि राजभर को 40 प्रतिशत अनुचित लाभ देकर विधायक निधि से 5 लाख रुपये आवंटित कराए गए। इसके लिए फर्जी आगणन, मानचित्र, भूमि और भवन का उपयोग किया गया।
पुलिस ने राजभर के साथ-साथ सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक अजय, संचालक अजय और प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडेय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।