मास्क नहीं लगाने पर चार यात्रियों को अनियंत्रित यात्री करार देते हुए नो फ्लाई सूची (हवाई यात्रा पर रोक) में डाला गया है। यह चारों यात्री एलाइंस एयर की उड़ान से जम्मू से दिल्ली आ रहे थे। उड़ान दिल्ली पहुंचने पर चारों को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि चारों को कितने दिन के लिए इस सूची में रखा जाए। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की यात्रियों को लेकर आई नई गाइडलाइन के बाद किसी यात्री पर कार्रवाई का दिल्ली में संभवत: पहला मामला है।
16 मार्च को जम्मू से एलाइंस एयर की उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमान में चार यात्रियों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। क्रू सदस्यों ने चारों ने मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन वहीं नहीं माने। विमान के कैप्टन विकास तोमर ने मास्क लगाने के लिए कई बार उद्घोषणा की। बावजूद इसके चारों ने मास्क नहीं लगाया। क्रू सदस्यों के विरोध जताने पर चारों झगड़ा करने लगे। दिल्ली पहुंचने पर इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी गई। एयरलाइन प्रवक्ता के मुताबिक चारों को अनियंत्रित यात्री करार देते हुए नो फ्लाई सूची में डाल दिया है।
यह भी जानें
डीजीसीए ने हाल में जारी दिशा-निर्देशों में एयरलाइन कंपनियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहने या शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करे तो उसे तीन माह से लेकर दो साल तक या इससे अधिक समय तक के लिए नो फ्लाई सूची में डाल दिया जाए। यानी उसकी हवाई यात्रा पर रोक लगा दी जाए।
नई गाइडलाइन में ये प्रावधान
– यदि उड़ान रवाना होने से पहले कोई यात्री कहे कि वह कोरोन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे विमान से उतार दिया जाए।
– यदि यात्री बार-बार चेतावनी के बाद भी मास्क नहीं पहने या दिशानिर्देशों का पालन नहीं करे तो उसे अनियंत्रित यात्री माना जाए और संबंधित एयर लाइन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
– अनियंत्रित यात्रियों को सबक सिखाने के लिए नागरिक विमानन सेवाओं के अलग-अलग नियम हैं। यदि कोई यात्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो उसे तीन माह के लिए उड़ान से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
– यदि कोई यात्री क्रू मेंबर पर हमला करता है तो उसे छह माह के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।