नई दिल्ली, 17 जनवरी 2025, शुक्रवार। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमारी के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, उनकी हाउस अरेस्ट में इलाज कराने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है।
जस्टिस एमएम सुन्दररेश की बेंच ने अंतरिम जमानत की मांग खारिज करते हुए कहा कि अगर आगे अबूबकर की तबीयत खराब होती है, तो वे निचली अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
अबूबकर ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग को खारिज करने के 28 मई के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।