वाराणसी, 3 दिसंबर 2024, मंगलवार। गंगा किनारे बसे इस पुरातन शहर की पहचान इसके पुराने धरोहर हैं। देश-विदेश से लोग गंगा और गलियों के शहर बनारस को देखने आते हैं। इस शहर की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब गंगा के 200 मीटर दायरे में आने वाले भवनों के लिए मरम्मत कराना आसान हो गया है। वीडीए के नियमों में शिथिलता के कारण 1315 भवन स्वामियों को मरम्मत करने के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि अब दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर करने, प्लास्टर की मरम्मत, दोबारा फर्श का निर्माण, रंगाई-पुताई, सेप्टिक टैंक, सोक पिट का निर्माण, हैंडपंप लगाने, नाला-नाली निर्माण, सोलर पैनल लगाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दीवारों का पुनर्निर्माण, पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने, छत, बालकनी, बरामदे का निर्माण के अलावा किसी भी प्रकार के अंदर या बाहर के संरचनाओं में बदलाव के लिए अनुमति लेनी होगी।