कर्नाटक में मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले की ईडी की जांच में सामने आया है कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती को मैसुरु में 14 भूखंड अवैध रूप से आवंटित किए गए थे और मनी लांड्रिंग का प्रयास किया गया था। ईडी द्वारा जारी अंतिम कुर्की आदेश में विस्तृत जानकारी दी गई है
ईडी के आरोपों पर मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उनके परिवार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एमयूडीए मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने 104 पन्नों के अंतिम कुर्की आदेश की प्रति साथ साझा की है।इस आदेश के अनुसार, अवैध आवंटन प्रभाव में आकर किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि किसके प्रभाव में किया गया। ईडी ने दावा किया है कि पार्वती ने मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू होने के बाद इन 14 भूखंडों को वापस कर दिया।
भूखंडों का अवैध आवंटन कोई एक घटना नहीं है। एमयूडीए अधिकारियों, कर्मचारियों और रियल एस्टेट कारोबारियों के बीच गहरी सांठगांठ है। एमयूडीए अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा नकदी, अचल संपत्तियों, वाहनों आदि के बदले में बड़ी संख्या में अवैध आवंटन किए गए।
पार्वती ने भूखंडों को एमयूडीए को वापस कर दिया
ईडी ने आरोप लगाया है कि पार्वती ने भूखंडों को एमयूडीए को वापस कर दिया है, लेकिन जांच से यह स्पष्ट है कि मामले के आरोपितों द्वारा मनी लांड्रिंग का प्रयास किया गया था। आरोपितों में सिद्दरमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी, जमीन के मालिक जे. देवराजू और एमयूडीए के अधिकारी, रियल एस्टेट कारोबारी और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। जांच से पता चला है कि लगभग 1,095 एमयूडीए भूखंडों को अवैध रूप से आवंटित किया गया।