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Monday, June 23, 2025

कानून व्यवस्था का हवाला देकर 5 अक्टूबर तक BNS की धारा 163 लागू करने के दिल्ली पुलिस के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

कालकाजी मंदिर के पुजारी और दिल्ली मे रामलीला आयोजन करने वाले मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव की तरफ से दिल्ली पुलिस के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि त्योहारों का समय निकट है और ऐसे आदेश से समारोहों में बाधा आएगी।

दरअसल दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक और सदर बाजार क्षेत्र में शाही ईदगाह मुद्दा,MCD स्थायी समिति के चुनावों के राजनीतिक और DUSU चुनाव आदि के परिणामों की लंबित घोषणा जैसे विभिन्न मौजूदा मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थित संवेदनशील है। इसलिए BNS की धारा 163 के तहत नई दिल्ली, उत्तर व मध्य के जिलों और अन्य राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करने वाले सभी पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र मे पांच अक्टूबर तक के लिए पांच या उससे अधिक लोगो का बैनर, तख्तियां, हथियार या विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली पुलिस ने 30 सितंबर को आदेश जारी कर पांच अक्टूबर तक दिल्ली में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना, विरोध आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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