नई दिल्ली, 20 जनवरी 2025, सोमवार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक भत्ता देने के वादे के खिलाफ दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 30 जनवरी को सूचीबद्ध याचिका के ‘निर्धारित तिथि से पहले निपटारे’ के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पिछली तारीख पर इस मामले की सुनवाई के लिए तीन-तीन बार टाला गया, लेकिन याचिकाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है और इसे खारिज किया जाता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब भी मतदाताओं को लुभाने के लिए योजना का प्रचार कर रही है। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होना है और आठ फरवरी को मतगणना होगी।
अदालत ने पहले भी याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या उनकी याचिका को ‘चुनाव याचिका’ के रूप में दायर किया जाना उचित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी घोषणा करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार पहले ही ऐसी किसी योजना से इनकार कर चुकी है।