नई दिल्ली, 23 फरवरी 2025, रविवार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राष्ट्रीय राजधानी के वन्यजीव एवं पुलिस अधिकारियों को संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश ‘सेव इंडियन फाउंडेशन’ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारित किया।
याचिका में संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करें, जिस पर प्राधिकारी तीन महीने के भीतर विचार करेंगे।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारी याचिका पर विचार करते समय दिल्ली सरकार के पशु कल्याण बोर्ड जैसे किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय से सहयोग और परामर्श ले सकते हैं। यह आदेश संकटग्रस्त पक्षियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि इससे उनकी सुरक्षा में सुधार होगा।