नई दिल्ली, 10 जुलाई 2025: बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को होने वाली रिलीज से ठीक पहले अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जमीयत को केंद्र सरकार के समक्ष अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसी अर्जी मिलने पर एक हफ्ते के भीतर फैसला ले।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के पास फिल्म की रिलीज रोकने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के समक्ष फिल्म के सर्टिफिकेशन पर रोक के लिए रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकता है। जब तक सरकार इस याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।
यह फैसला फिल्म के कथित विवादास्पद कंटेंट को लेकर दायर याचिका के बाद आया है, जिसने सिनेमाई हलकों में हलचल मचा दी है। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या ‘उदयपुर फाइल्स’ तय समय पर सिनेमाघरों में पहुंच पाएगी? यह सवाल फिलहाल अनुत्तरित है।