दिल्ली हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगी
UPSC ने याचिका दायर कर दावा किया कि पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में गलत दावा किया था कि उसे उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था
UPSC ने याचिका में कहा कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में उन्हें उनकी पंजीकृत मेल ID पर सूचित किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उसने गलत दलील दी थी