नई दिल्ली, 23 जनवरी 2025, गुरुवार। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आर्ट गैलरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध ठुकरा दिया है, जिस पर दिवंगत चित्रकार एमएफ हुसैन के दो चित्रों के प्रदर्शन के जरिये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा ने कहा कि मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियां शिकायतकर्ता की जानकारी में हैं और दिल्ली आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पेंटिंग पहले ही जब्त कर ली गई हैं।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से इस स्तर पर कोई और जांच करने या साक्ष्य जुटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी साक्ष्य शिकायतकर्ता को प्रदान कर दिए गए हैं और ये रिकॉर्ड पर भी उपलब्ध हैं। मामले में शिकायत याचिका के रूप में सुनवाई की जा सकती है। अधिवक्ता अमित सचदेव ने अपनी याचिका में डीएजी में प्रदर्शित हुसैन की दो पेंटिंग में हिंदू देवताओं के ‘आपत्तिजनक’ चित्रण का आरोप लगाया है।