नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025, शनिवार। बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी: रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। इसका मतलब यह है कि अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर TDS नहीं काटा जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट: वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है।
पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे: पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो, तो वह अब इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेगा।
दो घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा: बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे।
अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल: सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
पैन नंबर न होने पर टैक्स ज्यादा लगेगा: टीडीएस और टीसीएस का उपयोग आमतौर पर सामान बेचने के दौरान किया जाता था। वित्तमंत्री ने इससे टीसीएस हटाने का ऐलान किया है। यह भी कहा है कि ऊंची दरों पर टीडीएस उन्हीं मामलों में लगाया जाएगा जिनका पैन नंबर नहीं होगा।
पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं: विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की लिमिट अब 10 लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, यह छूट आपको तभी मिलेगी जब यह पैसा किसी फाइनेंशियल आर्गनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो।