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Saturday, August 9, 2025

बिहार: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर विपक्ष का मौन, EC को नहीं मिली एक भी आपत्ति

पटना, 9 अगस्त 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों की ओर से तीखी बयानबाजी के बावजूद कोई ठोस आपत्ति सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों से अपील की थी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि को सुधारने के लिए 9 दिन के भीतर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो। इसके बावजूद, विपक्षी दलों ने अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है।

विपक्ष के आरोप और संसद में हंगामा

बिहार में SIR को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने इसे “वोट की चोरी” करार दिया, जबकि अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया कि बीजेपी के इशारे पर मतदाता सूची से कई लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सार्वजनिक मंचों पर कहा था कि उनकी पार्टी वोटों की चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि, उनकी ओर से भी आयोग के समक्ष कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

चुनाव आयोग की अपील बेअसर

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद सभी पक्षों से गलतियों को ठीक करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने को कहा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, वे दस्तावेज जमा कर अपना नाम पुनः शामिल करवा सकते हैं। फिर भी, न तो कोई राजनीतिक दल और न ही कोई नागरिक इस दिशा में आगे आया है।

विपक्ष की चुप्पी पर सवाल

विपक्षी दलों की ओर से सार्वजनिक मंचों पर तीखे आरोपों के बावजूद औपचारिक आपत्ति दर्ज न कराने पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष का यह रवैया उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर उठाए गए उनके दावों की गंभीरता कमजोर पड़ रही है।

चुनाव आयोग ने एक बार फिर सभी पक्षों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

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