भोपाल, 5 दिसंबर 2024, गुरुवार। मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने 2016-17 की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के पदों को लेकर हुई कथित अनियमितताओं पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और भोपाल स्थित एडीजी कार्यालय से 2 सप्ताह में विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निम्नलिखित निर्देश दिए:
भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।
याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करें, जिन्हें जिला पुलिस बल में नियुक्त किया गया है।
यह स्पष्ट करें कि ओबीसी वर्ग के 1,090 पदों में से 884 पद रिक्त क्यों छोड़े गए।