नई दिल्ली, 27 नवंबर 2024, बुधवार। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें पुडुचेरी की एक महिला की याचिका खारिज कर दी गई है। महिला ने नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि अगर कोई धर्मांतरण सिर्फ आरक्षण का फायदा लेने के लिए कर रहा है, तो उसे इसकी आड़ में इसका फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। महिला ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी खुद को हिंदू बताकर अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे दोहरा दावा बताया और उसे अनुसूचित जाति के आरक्षण का फायदा नहीं दिया।