रांची, 12 दिसंबर 2024, गुरुवार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने लघु उद्योग संघ की ओर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता कुल मौजूदा रिक्तियों में से 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों से भरेगा, जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 40,000 रुपये से अधिक नहीं है। लेकिन लघु उद्योग संघ ने इस अधिनियम को संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, जो रोजगार में समानता की गारंटी देता है।
अब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं और याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को करने के लिए कहा है।