केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिख फॉर जस्टिस पर लगा रहेगा प्रतिबंध, 5 साल के लिए बढ़ाया बैन
केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक ग्रुप ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर बैन को 5 और साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अगले पांच साल तक और यह संगठन प्रतिबंधित रहेगा। सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी ग्रुप है, जिसका मकसद खालिस्तान की स्थापना करना है। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, 2019 में इस संगठन पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था।
साल 2007 में खालिस्तानी चरमपंथी गुरवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया, जिसका मकसद सिखों के लिए अलग देश की मांग है। ये लगातार कई अलगाववादी अभियान चलाता रहा, जो पंजाब को भारत से आजाद कराने की बात करता है, संगठन सिर्फ भारत के पंजाब को अलग करने की मांग करता है, पाकिस्तान पर उसने कभी बात नहीं की।
बता दें, सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ यह कार्रवाई UAPA के तहत की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लगातार सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तानी आतंकवादी और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ NIA ने आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हुए हैं। पिछले साल NIA ने कार्रवाई करते हुए पंजाब और चंडीगढ़ में संपत्तियों को भी कब्जे में लिया था।
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