प्रयागराज, 4 मार्च 2025, मंगलवार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल मस्जिद विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद को अब “विवादित ढांचा” कहा जाने का आदेश दिया है। इस फैसले से पहले, हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि मस्जिद को विवादित ढांचा कहा जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी थी कि मस्जिद को उसके वर्तमान रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक धार्मिक स्थल के रूप में।
कोर्ट ने इस मामले में ASI रिपोर्ट पर भी विचार किया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। कोर्ट ने ASI को अपनी रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों का समाधान देने का निर्देश दिया है।
इस मामले में यूपी सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।