नई दिल्ली, 17 जनवरी 2025, शुक्रवार। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सेंगर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
सेंगर ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसके लिए उन्होंने तर्क दिया था कि उनकी आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 20 जनवरी को समाप्त हो रही है।
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि निचली अदालत में जज रहे धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सजा पर फैसला सुनाया था।
इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका अपराधियों के प्रति कठोर रुख अपना रही है और न्याय के साथ समझौता नहीं करेगी।