इंदौर, 19 मार्च 2025, बुधवार। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने रिट याचिका की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है कि जो अभ्यर्थी स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की परीक्षा में भाग ले सकते हैं।
इस फैसले से पहले, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह शर्त रखी थी कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने अपना स्नातकोत्तर पूरा कर लिया हो। लेकिन अब न्यायालय ने इस शर्त को शिथिल कर दिया है, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
न्यायालय ने यह भी कहा है कि लोक सेवा आयोग को आगामी दिनांक तक अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, ताकि याचिका का निराकरण गुण-दोष के आधार पर हो सके। इसके अलावा, यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो इसका फायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा।
यह फैसला मध्य प्रदेश के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं।