नई दिल्ली, 9 जनवरी 2025, गुरुवार। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं जो दिल्ली और एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से बचाने में मदद करेंगे।
इन प्रतिबंधों में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक शामिल है, जिससे धूल उड़ने की आशंका होती है। हालांकि, अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगी।
इसके अलावा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल इंजन वाले चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
बीएस-4 डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। एनसीआर में प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्टोन क्रशर मशीनों, खनन कार्यों और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है।
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता को सुधारना और लोगों को प्रदूषण से बचाना है।