भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार ।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने भवानी रेवन्ना को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से इन्कार कर दिया है ।
कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका अग्रिम जमानत के खिलाफ दाखिल उस याचिका को किया खारिज। जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण के मामले में उन्हें इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वह मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करेंगी।
दरअसल भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। दावा है कि उसका अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके।