नई दिल्ली, 4 मई 2025, रविवार। इंडोनेशिया की एक अदालत ने तीन भारतीय नागरिकों—रजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन—को ड्रग तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। लेकिन इस कठिन घड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके लिए उम्मीद की किरण जगाई है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को इन तीनों को तत्काल कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है, ताकि उनकी जिंदगी बचाने की लड़ाई को मजबूती मिल सके।
मामला जुलाई 2024 का है, जब इन तीनों को लीजेंड एक्वेरियस कार्गो जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इंडोनेशिया की अदालत ने 25 अप्रैल 2025 को इन्हें मौत की सजा सुनाई। तमिलनाडु के इन तीनों नागरिकों की पत्नियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उनके पति उनके परिवारों के एकमात्र कमाने वाले हैं। याचिका में कहा गया कि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।
जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विदेश मंत्रालय को राजनयिक स्तर पर कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि दोषियों के परिवारों के साथ उनकी नियमित बातचीत हो सके। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों का उपयोग कर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को इस मामले में ठोस जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिसकी अगली सुनवाई 6 मई 2025 को होगी।