नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024, शुक्रवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की की घटना के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अब संसद के किसी भी गेट पर कोई राजनीतिक दल, सांसद या सांसदों का समूह प्रदर्शन नहीं कर सकता है।
संसद में हंगामा: अमित शाह की टिप्पणी पर विपक्ष का प्रदर्शन, भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की!
गृह मंत्री अमित शाह की बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबासाहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का-मुक्की की, जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है।
बीजेपी ने कराई राहुल गांधी पर एफआईआर
बीजेपी नेताओं ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एनडीए नेताओं और कांग्रेस के बीच टकराव के बाद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में दिल्ली पुलिस ने कई धाराएं शामिल की हैं, जिनमें धारा 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) शामिल नहीं है। यह घटना संसद में हुई थी, जहां भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच टकराव हुआ था।
इन धाराओं की क्या है सजा?
धारा 115 में आरोपी को जमानत मिल सकती है। कमसे कम एक साल की सजा हो सकती है। धारा 117 में तीन साल की सजा हो सकती है। धारा 125 में सात साल की सजा। धारा 131 की खतरनाक धारा राहुल गांधी पर लगी है। यह गैर जमानतीय है। इसमें आजीवन कारावास है। दस साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। बीएनएस धारा 351 में चार उप-धाराएँ हैं। जिसकी अलग-अलग सजा का प्रावधान है। वहीं, BNS Section 3 (5) का मतलब है कि एक समूह (Group) में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी (Guilty) माना जाएगा चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं। सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं, तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच राहुल के खिलाफ FIR पर आगे जांच करेगी। इसमें सात साल की सजा तक प्रावधान है।
संसद में विवाद: अमित शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा ने लगाया अपमान का आरोप!
कांग्रेस और भाजपा के बीच संसद में तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के सांसदों ने उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई महिला सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की। दूसरी तरफ, भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबासाहेब का अपमान किया और उन्हें चुनाव तक में हरवाया। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबासाहेब के नाम का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है।
इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर भी विवाद हो गया है। शाह ने राज्यसभा में कहा था कि “अभी एक फैशन हो गया है- आंबेडकर, आंबेडकर…. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता”। इस विवाद के बाद, कांग्रेस और भाजपा के बीच संसद में तनाव बढ़ गया है। दोनों दलों के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं और इस मामले में जांच की मांग की है।