अयोध्या, उत्तर प्रदेश के भदरसा में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता मोईद खान को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मोहिंदर कुमार ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध किया। मोईद के विरुद्ध हत्या सहित सात मुकदमों के दर्ज होने का आपराधिक इतिहास कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। साथ ही 14 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म समाज के लिए काला धब्बा बताया गया। वहीं आरोपी की को ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने जमानत की याचना की। आरोपी पर लगे आरोप को राजनीतिक साजिश बताया।
विशेष न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने कल दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात जमानत का कोई पर्याप्त आधार न होने से आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ज्ञातव्य है कि इस मामले का खुलासा जुलाई में हुआ था जब पीड़िता की मां ने आरोपी और उसके नौकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई थी।